ट्रेन का रूट बदलना
अगर गाड़ी का रूट बदल गया और यात्री ने यात्रा नहीं की, तो यात्री को बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान करने के 72 घंटे के अन्दर TDR दर्ज करना होगी।
अगर गाड़ी का रूट बदल गया और यात्री ने यात्रा नहीं की, तो यात्री को बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के प्रस्थान करने के 72 घंटे के अन्दर TDR दर्ज करना होगी।