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ट्रेन छूटना - RAC टिकट
2018-04-12 12:31ट्रेन छूटना - RAC टिकट
ट्रेन छूटना - RAC टिकट

ट्रेन छूटना - RAC टिकट

RAC टिकट होना और ट्रेन छूट जाना?

यदि ट्रेन रद्द नहीं की जाती है या टीडीआर को ट्रेन की निर्धारित प्रस्थान से तीस मिनट तक ऑनलाइन दर्ज नहीं किया जाता है तो RAC ई-टिकट पर कोई वापसी नहीं होगी।

और यदि आपका PRS काउंटर टिकट है तो ट्रेन छूट जाने पर कोई पैसा वापसी नहीं मिलती है। आपको यात्रा करने के लिए दूसरी ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा, हालाकिं, आप TDR दर्ज कर सकते हैं जिसमे आपको रेलवे नियमानुसार वापसी मिलेगी।

टीडीआर फाइलिंग विवरण:
  • अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉग इन करें।
  • बुक किए गए टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करें
  • टिकट की सूची जहां यात्रा की तारीख बीत गई है।
  • पीएनआर का चयन करें जिसके लिए टीडीआर दर्ज किया जाना है और "फाइल टीडीआर" बटन पर क्लिक करें।
  • टीडीआर रिफंड का दावा करने के लिए टिकट विवरण से यात्री का नाम चुनें।
  • कारण फ़ॉर्म सूची बॉक्स का चयन करें या आप दूसरों को चुनते हैं तो इसका कारण लिखें।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • यदि आप "Other" या “अन्य” बटन पर क्लिक करते हैं तो नया बॉक्स खुल जाएगा।
  • ग्राहक कारण का विवरण भरे और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • फाइलिंग टीडीआर पूरा करने के लिए पुष्टि होगी।
  • अगर विवरण की पुष्टि ठीक है तो अलर्ट विंडो में “ओके” पर क्लिक करें।
  • आपका टीडीआर सफलतापूर्वक दर्ज हो चुका है।
  • टीडीआर प्रविष्टि पुष्टि करण पेज खुल जाएगा जिसमें पीएनआर नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी, संदर्भ संख्या, टीडीआर स्थिति, कारण होगा।

आई-टिकट के मामले में टिकट टीडीआर (जमा रसीद) नियम:-

आई-टिकट के लिए ऑनलाइन वापसी अनुरोध की अनुमति नहीं है
  • ग्राहकों से अनुरोध है कि वे स्टेशन मास्टर के साथ आई-टिकट को समर्पण करें और अनुसूचित यात्रा की तारीख से 30 दिनों के अंदर टिकट टीडीआर (जमा रसीद) प्राप्त करें।
  • ओरिजिनल कॉपी अटेच करके अपने वापसी का दावा इस पाते पर भेजे:-

  • GGM(IT),
    Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd.
    1stFloor, Internet Ticketing Centre
    IRCA Building, State Entry Road
    New Delhi 110055.
  • टीडीआर धनवापसी को अतिरिक्त रेलवे नियमों के अनुसार किया जाएगा:
  • आईआरसीटीसी रिफंड पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित रेलवे के दावे को अग्रेषित करेगा और धन की वापसी राशि उसी खाते में जमा कर दी जाएगी जिसके माध्यम से संबंधित रेलवे से प्राप्त करने के बाद भुगतान किया गया था।